स्वर्ण आरक्षण बिल| सामान्य वर्ग के लोगों को भी मिलेगा आरक्षण ! जानिए कैसे उठाये इसका लाभ |

नमस्कार दोस्तों! पिछले कुछ दिनों से स्वर्ण आरक्षण बिल भारत में आग की तरह फैला हुआ है इस बिल का उद्देश्य आर्थिक तौर से गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण देना है .पहले आरक्षण केवल जाति आधार ही दिया जाता था परन्तु कुछ दिन पहले स्वर्ण आरक्षण बिल को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया जो जाति आधारित नही बल्कि आर्थिक आधार पर था  इस बिल का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को लाभ पहुंचना है जो आर्थिक समस्याओं के कारण अपने काबलियत को खो देते हैं मतलब ये उनमे टैलेंट तो होता है परन्तु धन की समस्या होने के कारण वे  ओरों से पिछड़ जाते है तथा समाज में अपना अस्तित्व खो देते हैं
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ऐसे आर्थिकी की समस्या से निपटने के लिए मौजूदा केंद्र सरकार ने स्वर्ण आरक्षण बिल को प्रस्तुत किया है जो पहले लोक सभा में पेश किया गया और फेर राजसभा में प्रस्तुत किया गया .दोनों सदनों ने इसे पारित तो कर दिया लेकिन अभी भी इस पर अटकलें जारी है .
कुछ पार्टियाँ इस बिल के साथ है तो कुछ इसके खिलाफ !
क्यूंकि ये बिल जिस संशोधन के तहत लाया गया है उसमे केवल आरक्षण जातिगत आधार पर किया जाए ,ऐसा संशोधन है परन्तु स्वर्ण बिल आर्थिक आधार पर है तो कुछ, इसके खिलाफ हो गयें है
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खैर सभी पार्टियों की अपनी अपनी सोच है और सही गलत वो अच्छे से जानते है 
इन सबको एक साइड रखकर आइये जाने ये बिल अगर लागू हो गया तो कौन कौन से दायरे है जिनके अंदर स्वर्ण जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए नागरिक इस का लाभ प्राप्त कर सकते हैं :-
1. यह अब तक 124वां संशोधन बिल है जो दोनों सदनों में प्रस्तुत हुआ है (संशोधन का अर्थ है,किसी कानून को बदलना या नया लागू करना या कुछ परिवर्तन करके उसे लोगों के हित के अनुरूप बनाना)
2.इस बिल के लागू हो जाने के बाद सवर्णों को नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक आधार पर 10% तक का आरक्षण मिलेगा
3. दोनों सदनों में पास होने के बाद यह बिल राष्ट्रपति जी के पास को भेज दिया है राष्ट्रपति जी की सहमती के बाद यह बिल विधि मंत्रालय इसे क़ानूनी तौर पर अधिसूचित कर सकेगा
4. पहले भारत में आरक्षण की प्रतिशतता 49.5% थी जिससे यह अब बढकर 59.5% हो जायेगी  सबसे ज्यादा आरक्षण ओबीसी जाति के पास (27%) है

सवर्णों को आरक्षण पाने लिए निम्नलिखित मापदंड पुरे करने होंगे जो निम्न हैं
1.परिवार की सालाना आमदनी 8 लाख रूपये से ज्यादा न हो
2.परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि न हो
3.आवेदक के पास 1000 वर्ग फीट से बड़ा फ्लैट न हो
4.म्युनिसिपलिटी एरिया में 100 गज से बड़ा घर न हो
5.नॉन नोटीफाइड म्युनिसिपलिटी में 200 गज से बड़ा घर न हो









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