राज्य के नीति - निर्देशक सिद्दांत directive principles of state policy in hindi
शुक्रवार, 5 अगस्त 2022
Add Comment
राज्य के नीति - निर्देशक सिद्दांत (Directive principles of state policy in Hindi)
► राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग - 4 में [अनुच्छेद 36 से 51 तक ] किया गया है | इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है |► इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है |
राज्य के नीति - निर्देशक सिद्दांत निम्न हैं
अनुच्छेद 38
राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिये सामाजिक व्यवस्था बनाएगा , जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा |
अनुच्छेद 39(क)
समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में हैं |
अनुच्छेद 39 (ख)
सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियन्त्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हिता का सर्वोतम साधन हो सके |
अनुच्छेद 39 (ग)
धन का समान वितरण |
अनुच्छेद 40
ग्राम पंचायतों का संगठन |
अनुच्छेद 41
कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार |
अनुच्छेद 42
काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबन्ध |
अनुच्छेद 43
कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन |
अनुच्छेद 44
नागरिकों के लिए के समान सिविल संहिता |
अनुच्छेद 46
अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि |
अनुछेद 47
पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य |
अनुच्छेद 48
कृषि एवं पशुपालन का संगठन |
अनुच्छेद 48 (क)
पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा |
अनुच्छेद 49
राष्ट्रिय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण |
अनुच्छेद 50
कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथककरण |
अनुच्छेद 51
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि |
उपर्युक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं, जो राज्य के लिए निदेशक सिद्दांत के रूप में कार्य करते हैं ,जैसे -
अनुच्छेद 350 (क)
प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना |
अनुच्छेद 351
हिंदी को प्रोत्साहन देना |
नोट : राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जायेगी यह कथन K.T. शाह का हैं |
मौलिक अधिकार एवं नीति - निर्देशक सिद्दांत में अंतर
नीति निर्देशक सिद्दांत
1. यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है |
2. इसका वर्णन संविधान के भाग - 4 में किया गया है |
3. इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है |
4. यह समाज की भलाई के लिए है |
5. इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है |
6. यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है |
7. यह राज्य सरकार के द्वारा लागु करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है |
मौलिक अधिकार
1. यह यु.एस.ए. के संविधान से लिया गया है |
2. इसका वर्णन संविधान के भाग-3 में किया गया है |
3. इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं |
4. यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है |
5. मौलिक अधिकार के पीछे क़ानूनी मान्यता है |
6. यह सरकार के महत्व को घटाता है |
यह अधिकार नागरिकों को स्वत: प्राप्त हो जाता है |
0 Response to "राज्य के नीति - निर्देशक सिद्दांत directive principles of state policy in hindi"
एक टिप्पणी भेजें