भारत में नागरिकता कैसे मिलती है, से संबंधित अनुच्छेद
गुरुवार, 1 जुलाई 2021
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भारत में नागरिकता कैसे मिलती है :-(How to became Indian citizen)
भारत में नागरिकता कैसे मिलती है |
भारतीय नागरिकता (भाग-2, अनुच्छेद 5 से 11)
► भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है | ► भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है--
1. जन्म से : प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा | अपवाद- राजनयिको के बच्चे, विदेशियों के बच्चे |
2. वंश-परम्परा द्वारा नागरिकता : भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो |
माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है |
3. देशीयकरण द्वारा नागरिकता : भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त क्र भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है |
4. पंजीकरण द्वारा नागरिकता : निम्न वर्गो में आने वाले लोग पंजीकरण कर सकते है ---
(a) वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों
(b) वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों
(c) वे स्त्रियाँ, जो भारतीयों से विवाह कर चुकी है या भविष्य में विवाह करेंगी
(d) भारतीय नागरिकों के नाबालिक बच्चे
(e) राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक , जो भारत में रहते हों या भारत सरकार को नौकरी कर रहे हों | आवेदन-पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते है |
भूमि विस्तार द्वारा : यदि किसी नये भू भाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उसे क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वत: भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है |
#who can become Indian citizen
► भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 : इस अधिनियम के आधार पर भारतीय संशोधन अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन किये गये है--
1. अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जायेगी , जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिकता हो |
2. जो व्यक्ति पंजीकरणके माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा | पहले यह अवधि 6 माह थी है |
3. देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी, जबकि सम्बन्धित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षो तक भारत में रह चूका हो | पहले यह अवधि 5 वर्ष थी | नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू-कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा |
►भारतीय नागरिकता का अंत: भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है ---
1. नागरिकता का परित्याग करने से |
2. किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार क्र लेने पर
3. सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर |
► जम्मू-कश्मीर राज्य के विधान मंडल को निम्न विषयों के सम्बन्ध में राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है ---
1. राज्य के अधीन नियोजन के सम्बन्ध में |
2. राज्य में अचल सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में |
3. राज्य में स्थायी रूप से बस जाने के सम्बध में |
4. छात्रवृतियां अथवा इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करे |
FAQ
Q. who is first citizen of India?
Ans. The President of India is termed the First Citizen of India.
Q. Who is the 2 citizen of India?
Ans. The vice-president is the second citizen of India as per the Order of Precedence of the Republic of India.
Q.Who is the first citizen of a state?
Ans. In a state, the governor of the state is the first citizen of that state.
Q.Who is the first person of district?
Ans. Indian system of governance the answer is District Magistrate, an IAS officer, for most of the districts in the states of Union of India.
प्रश्न:- राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक क्यों कहते हैं?
उत्तर:- हमारे राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है क्योंकि वह हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और वह कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, हमारी सरकार की तीन भुजाओं और हमारे सशस्त्र बलों के प्रमुख हैं।
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